हरियाणा सक्षम युवा बेरोजगारी भत्ता योजना 2026: ₹3500 भत्ता + ₹6000 मानदेय | पात्रता, आवेदन, पूरी जानकारी

हरियाणा सक्षम युवा बेरोज़गारी भत्ता योजना

हरियाणा सक्षम युवा बेरोज़गारी भत्ता योजना

हाइलाइट

हरियाणा सक्षम युवा बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी पश्चात अब हरियाणा सरकार बेरोज़गार युवाओं को उनकी शिक्षा योग्यता के अनुसार निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान करेगी : -

पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 3,500/- रुपये।

ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 2,000/- रुपये।

12वीं पास छात्रों को प्रति माह 1,200/- रुपये।

और इसके अलावा सरकार द्वारा दिए गए 100 घंटे के कार्य के लिए प्रति माह 6,000/- रुपये मानदेय भत्ता दिया जाएगा।

योजना का अवलोकन

योजना का नामहरियाणा सक्षम युवा बेरोज़गारी भत्ता योजना
आरंभ तिथि1 नवंबर 2016
लाभ पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 3,500/- रुपये।
ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 2,000/- रुपये।
12वीं पास छात्रों को प्रति माह 1,200/- रुपये।
100 घंटे के कार्य के लिए ₹6000 मानदेय
लाभार्थीराज्य के बेरोजगार युवा
नोडल विभागहरियाणा रोजगार विभाग
आवेदनऑनलाइन

योजना के बारे मे

12 अगस्त 2024 को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में चल रही सक्षम युवा योजना के अंतर्गत मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की है।

योजना के अंतर्गत जारी इस बढ़ोतरी का लाभ पंजीकृत लाभार्थियों को अगस्त माह से प्राप्त होगा।

ज्ञात हो की राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर 2016 राज्य के बेरोजगार युवको को ध्यान में रखते हुए 'हरियाणा सक्षम युवा बेरोज़गारी भत्ता योजना' की शुरुआत की थी।

योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना को 'शिक्षित युवा भत्ता एवं मानदेय योजना' और हरियाणा सक्षम युवा योजना के नाम से भी जाना जाता है।

पहले इस योजना का लाभ केवल पोस्ट ग्रेजुएशन विद्यार्थी ही ले पाते थे।

लेकिन बाद में निम्नलिखित कोर्स को भी पात्रता में जोड़ा गया :-

  • 10+2
  • विज्ञान स्नातक।
  • इंजीनियरिंग और विज्ञान समकक्ष स्नातक।
  • बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम)।
  • बीए (गणित)।
  • बीए (कला)।

योजना के अंतगर्त मिलने वाले लाभ

हरियाणा सक्षम युवा बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत हरियाणा सरकार बेरोज़गार युवाओं को उनकी शिक्षा योग्यता के अनुसार बढ़ोतरी पश्चात निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान करेगी:-

पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को अब प्रति माह 3,500/- रुपये मिलेंगे जो की पहले 2,500 रूपए थे।

ग्रेजुएट छात्रों को अब प्रति माह 2,000/- रुपये मिलेंगे जो की पहले 1,500 रूपए थे।

12वीं पास छात्रों को अब प्रति माह 1,200/- रुपये मिलेंगे जो की पहले 900 रूपए थे।

और इसके अलावा सरकार द्वारा दिए गए 100 घंटे के कार्य के लिए प्रति माह 6,000/- रुपये मानदेय भत्ता दिया जाएगा।

मानदेय केवल 3 साल के लिए या फिर 35 वर्ष तक ही दिया जाएगा।

शिक्षा योग्यता अनुसार राशि

शिक्षा योग्यताराशि
स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन)3,500/- रुपये प्रति माह
स्नातक (ग्रेजुएशन)2,000/- रुपये प्रति माह
10+21,200/- रुपये प्रति माह
मानदेय भत्ता6,000/- रुपये प्रति माह (100 घंटे के काम के लिए)

पात्रता

योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा:-

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक बेरोजगार होना चाहिए , यदि आवेदक किसी भी प्रकार के रोजगार में सम्मिलित है तो वह योजना के पात्र नहीं है।
  • परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक को संबंधित रोजगार कार्यालय से पंजीकृत होना आवयशक है।
  • यदि पंजीकरण 3 वर्ष पुराना है तो ही योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदक को योजना के तहत आवेदन के लिए 10+2 परीक्षा पास करनी जरुरी है

और वह निम्नलिखित में से किसी एक से मान्यता प्राप्त विद्यालय से शिक्षित होना चाहिए:-

  • बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा,भिवानी।
  • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) दिल्ली।
  • भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई) दिल्ली।

विद्यालय हरियाणा या फिर चंडीगढ़ में स्थित होना चाहिए।

जिन्होंने पत्राचार या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से अपनी 12वीं की परीक्षा दी है वे योजना के तहत आवेदन के पात्र नहीं है।

आवेदक के पास हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।

जिन्होंने पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और यूटी चंडीगढ़ या एनसीटी दिल्ली या हरियाणा के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित पाठ्यक्रमों के माध्यम से डिग्री ली है वे सभी पात्र है।

आवेदन करते समय आवेदक की आयु इस प्रकार होनी चाहिए:-

  • 12वीं के लिए 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

सरकारी सेवा से बर्खास्त कर्मचारी इस योजना के आवेदन के योग्य नहीं है।

अन्य आवश्यक पात्रता

  • आवेदक के घर में कार्यात्मक शौचालय होना चाहिए। यदि नहीं है तो पंजीकरण के 2 महीनो के भीतर उसे शौचालय बनवाना होगा।
  • यदि आवेदक का बिजली का बिल बकाया है तो उसे जो बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा उसमे से उसे बकाया बिल चुकाना होगा।
  • यदि आवेदक के परिवार को किसी भी सहकारी बैंक को बकाया देना है तो आवेदक को जो बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा उसमे से उसे बची हुई राशि का भुगतान करना होगा।
  • आवेदक के परिवार द्वारा सार्वजनिक/पंचायत भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया होना चाहिए।
  • आवेदक का परिवार गृहकर का बकाएदार नहीं होना चाहिए।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आयु का प्रमाण यानी मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र।
  • आधार कार्ड।
  • हरियाणा का अधिवास प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • योग्यता प्रमाण:-
    • 10+2 प्रमाणपत्र
    • डिप्लोमा प्रमाणपत्र
    • स्नातक डिग्री
    • पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री
  • जाति प्रमाण पत्र।

आवेदन की प्रक्रिया

हरियाणा सक्षम युवा बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

  1. सबसे पहले आवेदक को अपना पंजीकरण करना होगा।
  2. अपनी शिक्षा योग्यता के अनुसार 10+2, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का चयन करें।
  3. पूछे गए विवरण भरें (नाम, जन्म तिथि, आधार, रोजगार पंजीकरण आदि)।
  4. मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें।
  5. OTP से सत्यापन करें।
  6. लॉगिन करके दस्तावेज अपलोड करें।
  7. फॉर्म को जांच कर सबमिट करें।

सम्बंधित विभाग द्वारा सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायगी और आवेदक द्वारा दी गयी सभी जानकारी का सत्यापन करेंगे।

चयनित लाभार्थियों को ईमेल या फिर सन्देश के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।

हरियाणा सक्षम युवा बेरोज़गारी भत्ता योजना

हरियाणा सक्षम युवा बेरोज़गारी भत्ता योजना

हाइलाइट

हरियाणा सक्षम युवा बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी पश्चात अब हरियाणा सरकार बेरोज़गार युवाओं को उनकी शिक्षा योग्यता के अनुसार निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान करेगी : -
पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 3,500/- रुपये।
ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 2,000/- रुपये।
12वीं पास छात्रों को प्रति माह 1,200/- रुपये।
और इसके अलावा सरकार द्वारा दिए गए 100 घंटे के कार्य के लिए प्रति माह 6,000/- रुपये मानदेय भत्ता दिया जाएगा।

योजना का अवलोकन

योजना का नामहरियाणा सक्षम युवा बेरोज़गारी भत्ता योजना
आरंभ तिथि1 नवंबर 2016
लाभार्थीराज्य के बेरोजगार युवा
नोडल विभागहरियाणा रोजगार विभाग

योजना के बारे मे

12 अगस्त 2024 को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में चल रही सक्षम युवा योजना के अंतर्गत मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की है। योजना के अंतर्गत जारी इस बढ़ोतरी का लाभ पंजीकृत लाभार्थियों को अगस्त माह से प्राप्त होगा। ज्ञात हो की राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर 2016 राज्य के बेरोजगार युवको को ध्यान में रखते हुए 'हरियाणा सक्षम युवा बेरोज़गारी भत्ता योजना' की शुरुआत की थी।

लाभ

  • पोस्ट ग्रेजुएट: ₹3500
  • ग्रेजुएट: ₹2000
  • 12वीं पास: ₹1200
  • मानदेय: ₹6000

पात्रता

  • हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • बेरोजगार होना चाहिए
  • परिवार की आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • रोजगार कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक

दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं
  2. रजिस्ट्रेशन करें
  3. फॉर्म भरें
  4. दस्तावेज अपलोड करें
  5. सबमिट करें

विशेषताएं

  • 3 साल तक लाभ
  • मानदेय कार्य उपलब्ध
  • सरकारी अनुभव

हेल्पलाइन

टोल फ्री नंबर:- 1800 180 2403
0172-2570054
0172-2570065
0172-2570048
0172-3968400

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. क्या यह योजना पूरे भारत में लागू है?

नहीं, यह योजना केवल हरियाणा राज्य के लिए है।

Q2. क्या 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है।

Q3. नौकरी मिलने के बाद भत्ता मिलेगा?

नहीं, नौकरी मिलने के बाद भत्ता बंद हो जाता है।

Q4. क्या प्राइवेट नौकरी वाले आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल बेरोजगार उम्मीदवार ही पात्र हैं।

Q5. क्या बिना रोजगार पंजीकरण के आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है।

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